बुलंदशहर, फरवरी 19 -- एसीजे-जेडी-02 की न्यायाधीश शिवागनी सोनिका ने करीब 32 साल पुराने मारपीट के मामले में अभियुक्त को न्यायलय उठने तक व 2250 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि अभियुक्त सुन्दर पुत्र ओमकार गिरि निवासी श्यामपुर नरौरा खादर थाना नरौरा जनपद द्वारा वर्ष 1994 में वादी महिपाल निवासी मुरादगढी थाना खानपुर के साथ मारपीट की गई थी। 9 सितंबर 1994 को थाना औरंगाबाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। 6 नवंबर 1994 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। एसीजे-जेडी-02 की न्यायाधीश शिवागनी सोनिका...