बक्सर, दिसम्बर 18 -- पेज तीन के लिए ---- एक फरार अभियुक्तों के हमले से घायल हत्याकांड के सूचक की मौत हो गई थी अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बक्सर, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीत कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को बतीस साल पुराने हत्याकांड के एक मामले में चार अभियुक्तों को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि एक को फरार घोषित करते हुये निर्णय लंबित रखा है। अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह के अनुसार हत्या की घटना 11 अगस्त 1993 की है। शाम करीब 5 बजे सिमरी दुधीपट्टी निवासी सूचक केशव राय के पुत्र अशोक राय दरवाजे पर बैठे थे। आम के बागीचे की नापी को लेकर उनके पट्टीदार के साथ विवाद चल रहा था। विवाद बढ़ने पर सभी अभियुक्त भाला, बरछी, लाठी-डंडा से लैस होकर सूचक के दरवाजे पर पहुंचे और हमला कर दिया। अपर ल...
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