मथुरा, मार्च 19 -- उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली में संशोधन संबंधी जारी अधिसूचना के मुताबिक 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार मूल्य वर्ग तक के भौतिक गैर न्यायिक स्टांप पत्र विधिमान्य नहीं रह गए। ऐसे में वे किसी तरह के शुल्क भुगतान के लिए मान्य नहीं होंगे। मंगलवार को सहायक महानिरीक्षक निबंधन/सहायक आयुक्त स्टाम्प की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 1 मार्च 2025 से पूर्व खरीदे गए 10 हजार से 25 मूल्य वर्ग तक के भौतिक गैर न्यायिक स्टांप पत्रों को आगामी 31 मार्च तक इस्तेमाल किया जा सकता है या उनकी वापसी हो सकती है। इसके बाद वे निरस्त माने जाएंगे। निर्देशों के क्रम में उप निबंधक सदर प्रथम अजय त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 द्वारा निर्गत अधिसूचना 11 मार्च 2025 के माध्यम से उत्तर प्रदेश (इक्यावनव...