बदायूं, मार्च 19 -- वरिष्ठ कोषाधिकारी विकास चौधरी ने बताया कि शासन द्वारा प्रदेश के कोषागारों में उपलब्ध दस हजार से 25 हजार तक मूल्यवर्ग के भौतिक गैर न्यायिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य एवं चलन से बाहर घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देश के क्रम में अधिसूचना 11 मार्च 2025 से पूर्व कोषागार बदायूं से खरीदे गये दस हजार से 25 हजार तक के मूल्यवर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्रों का प्रयोग एवं वापसी 31 मार्च तक ही होगी।

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