बिहारशरीफ, मार्च 19 -- 31 मार्च तक मोबाइल नंबर अपडेट कराएं वाहन मालिक बिना नंबर अपडेट कराये नहीं बनेगा प्रदूषण और फिटनेस सर्टिफिकेट बिहारशरीफ, हमारे संवाददाता। परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में दर्ज मोबाइल नंबर को अपडेट करने का निर्देश दिया है। यह नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 रखी गई है। अगर तय तिथि तक नंबर अपडेट नहीं किया तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बिना अपडेट नंबर वाले लोगों को गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। क्या होगा बदलाव: विभाग गाड़ियों से जुड़े सॉफ्टवेयर में बदलाव कर रहा है। इसके बाद सिर्फ वहीं लोग प्रदूषण और फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकेंगे, जिनका आधार से जुड़ा मोबाइल न...