जमशेदपुर, मार्च 22 -- मानगो नगर निगम ने नागरिकों को आगाह किया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के होल्डिंग टैक्स का भुगतान 31 मार्च 2025 तक अनिवार्य रूप से कर दें, अन्यथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 182 एवं 184 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। जिन होल्डिंग धारकों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने अबतक भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि बैंक खातों को भी फ्रीज किया जा सकता है। देर से भुगतान पर लगेगा अर्थदंड यदि 31 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया, तो अतिरिक्त शुल्क देना होगा। एक सप्ताह की देरी पर 1%, 2 सप्ताह की देरी पर 2% अतिरिक्त शुल्क, एक माह की देरी पर 3% अतिरिक्त शुल्क, 2 माह की देरी पर पर 5% अतिरिक्त शुल्क, 2 माह से अधिक की देरी पर प्रत्येक माह 2% अतिरिक्त शुल्क देन...