बरेली, दिसम्बर 28 -- बरेली। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ रेगुलेशन के तहत विभागीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की एलएमवी-10 श्रेणी के सभी बिजली कनेक्शन पर 31 दिसंबर तक शत-प्रतिशत मीटर लगना अनिवार्य किया है। समय सीमा तक मीटरिंग पूर्ण नहीं होती है तो डिस्कॉम के लिए मानित राष्ट्रीय राजस्व की गणना एलएमवी-प्रथम श्रेणी के शहरी मीटर उपभोक्ताओं की औसत खपत के दोगुने आधार पर की जाएगी, जिससे डिस्कॉम की एआरआर, टैरिफ और वाणिज्यिक पैरामीटर्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यूपीपीसीएल के निदेशक वाणिज्य प्रशांत वर्मा ने सभी डिस्कॉम को पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि मीटर न लगने की स्थिति में वास्तविक राजस्व प्राप्ति कम होगी, जिससे वित्तीय नुकसान होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विद्युत वितरण खंडों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में...
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