अलीगढ़, सितम्बर 23 -- अलीगढ़। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय महामंत्री एवं महानगर अध्यक्ष सतीश माहेश्वरी ने बताया कि आयकर विभाग ने नया सर्कुलर जारी कर स्पष्ट कर दिया है, जिसमें 31 दिसंबर 2025 तक रेक्टिफिकेशन देकर ब्याज से बचा जा सकता है। बताया कि आयकर के सेक्शन 87ए में दर्शाई स्पेशल रेट इनकम जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की आमदनी को वर्ष 2025-26 से अलग कर दिया गया है। रेगुलर आमदनी में न जोड़कर स्पेशल रेट लगाया जाएगा। जो आय कर रिटर्न इस सर्कुलर की अनुपस्थित में सीपीसी बैंगलोर द्वारा प्रोसेस कर भी दी गई हैं। उन सभी को अब पुनः प्रोसेस किया जाएगा। उन सभी पर स्पेशल रेट लगा कर अब पुनः टैक्स बनेगा और ब्याज भी लगेगी। उक्त सर्कुलर के माध्यम से ऐसे आयकर दाताओं को अब यह छूट दी जा रही है। अगर कर दाता 31 दिसंबर 2025 तक अपना आरोपित...