गोपालगंज, दिसम्बर 29 -- गोपालगंज, नगर प्रतिनिधि। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि पैन-आधार लिंक नहीं कराया गया, तो करदाताओं को कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा असर आयकर रिटर्न के रिफंड पर पड़ेगा, क्योंकि बिना लिंक पैन के रिफंड की राशि रोकी जा सकती है। आयकर विभाग के अनुसार पैन-आधार लिंकिंग का उद्देश्य कर प्रणाली को पारदर्शी बनाना और फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना है। सरकार का मानना है कि आधार से पैन जोड़ने से करदाताओं की पहचान स्पष्ट होगी और टैक्स चोरी पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा। इसी कारण बार-बार समय सीमा बढ़ाने के बाद अब अंतिम अवसर दिया गया है। पैन आधार लिंक नही होने पर निष्क्रिय हो जाएगा पैन यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर तक पैन को...