मेरठ, जुलाई 23 -- एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 में डिफाल्टर हुए पंजीकृत उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार में मिलने वाली छूट प्राप्त करने का एक और सुनहरा अवसर मिला है। योजना 31 जुलाई तक लागू है। एमडी पीवीवीएनएल ईशा दुहन ने कहा कि उपभोक्ता अपने खंड/उपखंड कार्यालय से संपर्क कर सरचार्ज में छूट प्राप्त कर लाभान्वित हो सकते हैं। छूट के उपरान्त देय धनराशि का भुगतान, उपभोक्ता विभागीय खण्ड उपखंड कार्यालय/कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर के माध्यम से कर सकते हैं। एमडी ईशा दुहन ने कहा कि बिलिंग सिस्टम द्वारा पंजीकरण को पुनः प्रभावी किया जायेगा अर्थात नवीन पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
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