गांधीनगर, जून 29 -- गुजरात में 300 साल पुरानी दरगाह को आधी रात में ध्वस्त करने के मामले में हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया हमारा मानना ​​है कि प्रतिवादियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और राज्य सरकार की नीति की अवहेलना की है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जूनागढ़ के तत्कालीन नगर आयुक्त ओम प्रकाश और वरिष्ठ नगर नियोजक विवेक किरण पारेख को अवमानना ​​नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि जूनागढ़ नगर निगम के अधिकारियों ने 300 साल पुरानी दरगाह को ध्वस्त करने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के साथ-साथ राज्य सरकार की बाद की नीति की प्रथम दृष्टया अवहेलना की है। हाई कोर्ट जोक अलीशा दरगाह के ट्रस्टी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश का अनुपाल...