विधि संवाददाता, जुलाई 10 -- बिहार में किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की कोर्ट ने तीन माह पुराने शराब बरामदगी के एक मामले में आरोपित किशोर को उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर एक विद्यालय में 30 पेड़ लगाकर तीस दिन तक उनकी देखरेख करने की सजा सुनाई है। भोरे थाना क्षेत्र के एक गांव से 13 अप्रैल 2025 को 135 पीस शराब और बाइक के साथ एक किशोर को पकड़ा गया था। सुनवाई के दौरान बोर्ड के सामने विधिविरुद्ध बालक ने कहा कि उसे माफ करते हुए सुधरने का मौका दिया जाए। किशोर ने यह भी कहा कि वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज ने सामुदायिक सेवा के अंतर्गत उसे भोरे प्रखंड के सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल कुवाडीडीह में 30 पेड़ लगाने और एक माह तक उनकी देखरेख करने का आदेश दिया। ब...