मऊ, अक्टूबर 13 -- मऊ, संवाददाता। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग द्वारा सत्र 2025-26 में ईंट भट्टा के संचालन पर विनियमन शुल्क लिए जाने के सबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। ईट भट्ठा स्वामियों से पायो के आधार पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने एवं विनियमन शुल्क लिए जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। 30 नवंबर 2025 तक जमा की गई विनियमन शुल्क की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा, लेकिन इसके बाद जमा की गई धनराशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उन्होंने बताया कि किसी ईंट भ‌ट्ठा के पायो की संख्या अथवा स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो संबंधित स्वामी द्वारा तत्सम्बन्धी सूचना 30 दिन के अंदर खनन कार्यालय सहित भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। ईट मिट्टी का परिवहन...