प्रतापगढ़ - कुंडा, अगस्त 13 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। यदि आप कॉमर्शियल वाहन के स्वामी हैं तो यह खबर आपके लिए खास है। यदि आपके वाहन का फिटनेस फेल है तो उसका नवीनीकरण (रिन्युअल)हर हाल में 30 दिन के अंदर करा लें, अन्यथा फिटनेस शुल्क से कई गुना अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। बिना जुर्माने की धनराशि जमा किए आप अपने वाहन का फिटनेस नहीं करा सकेंगे। परिवहन विभाग की ओर से यह व्यवस्था पोर्टल पर भी अपडेट कर दी गई है। कॉमर्शियल वाहनों को सड़क पर संचालित करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। बावजूद इसके वाहन स्वामी फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने के बाद भी कई महीने तक फिटनेस का नवीनीकरण नहीं कराते। वाहन स्वामियों के मनमाने रवैए से परिवहन विभाग को राजस्व की क्षति होती है। विभाग का राजस्व बढ़ाने और वाहन स्वामियों क...