साहिबगंज, अक्टूबर 12 -- साहिबगंज। राज्य के नगर विकास विभाग ने भवन नक्शा स्वीकृति को लेकर नये निर्देश जारी किये हैं। अब नगर निकायों में भवन योजना पास कराने के लिए नागरिकों को महीनों दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नगर विकास व आवास विभाग ने आदेश जारी किया है कि अगर आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर भवन योजना पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वह योजना स्वत: स्वीकृत मानी जाएगी। दरअसल, राज्य के नगर निकायों में भवन नक्शा पास करने में हो रही देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को सख्त रुख अपनाया। इसके अनुपालन में विभाग ने झारखंड भवन उपविधि, 2016 की धारा-10 की उपधारा-10.6 में 17 अगस्त 2017 को किए गए संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए प्रावधान के तहत, सक्षम अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के ...
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