लातेहार, जून 5 -- लातेहार, प्रतिनिधि। नगर पंचायत लातेहार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के होल्डिंग टैक्स भुगतान पर महिला, दिव्यांग, सीनियर सिटीजन, सेना के पूर्व कर्मी एवं ट्रांसजेंडर नागरिकों को 15 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। यह विशेष छूट 30 जून तक ही प्रभावी रहेगी। नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने सभी होल्डिंग धारियों से समय पर टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक जुलाई से होल्डिंग टैक्स पर पेनाल्टी के साथ भुगतान अनिवार्य होगा। यदि टैक्सदाताओं को पेनाल्टी से बचना है,तो उन्हें 30 जून तक अपना होल्डिंग टैक्स अवश्य जमा करना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व वर्षों के बकाया टैक्स पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही जिन नागरिकों ने अभी तक अपने घरों का असेसमेंट (मूल्यांकन) नहीं कराया...