प्रयागराज, मार्च 18 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून को रिटायर आरपीएफ जवानों को एक जुलाई को एक वार्षिक वेतन वृद्धि पाने का हकदार मानते हुए विभिन्न वर्षों में रिटायर 12 ऐसे लोगों को एक वार्षिक नोशनल वेतन वृद्धि देकर एक मई 2023 से बकाया का भुगतान तीन माह के भीतर करने और इंक्रीमेंट जोड़कर पेंशन को पुनरीक्षित कर पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि शुरू होगी। कोर्ट ने महानिदेशक रेलवे बोर्ड मनोज यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में विधिक सलाह से ही हलफनामा दाखिल करें। अपनी मर्जी से कोई भी हलफनामा दाखिल न करें। उनके कोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल हलफनामे के दो पैराग्राफ को अवमाननाकारी माना लेकिन कोई कार्रवाई करने की बजाय चेतावनी देकर छोड़ दिया लेकिन रेलवे पर 50 हजार रुपये हर्जाना लगाया...