पटना, दिसम्बर 1 -- पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 30 जून और 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान के एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा। गौरतलब है कि आवेदक 30 जून 2011 और 30 जून 2013 को सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि राज्य सरकार वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ कर्मियों को एक जुलाई और एक जनवरी को देती है। बताया गया कि कोर्ट पहले ही तय कर चुका है कि 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना है। जब कर्मी सेवानिवृत्ति के अगले दिन पहली जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार हैं त...
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