शिमला, जनवरी 9 -- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय सीमा के भीतर कराने का अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले पूरे करवाए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी औपचारिकताएं 28 फरवरी तक पूरी कर ली जाएं। इनमें मतदाता सूची का अपडेशन, आरक्षण रोस्टर तय करना और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं शामिल हैं। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने यह निर्णय उस जनहित याचिका पर दिया, जिसमें समय पर पंचायत चुनाव न करवाने को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने दो दिन पहले इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जि...