गोरखपुर, अप्रैल 11 -- गोरखपुर। मुख्य संवाददाता गोरखपुर नगर निगम वित्तीय वर्ष 2025-26 के सम्पत्तिकर बिल में अंकित धनराशि का बकाया ब्याज समेत एकमुश्त भुगतान 30 अप्रैल तक करने पर छूट प्रदान करेगा। यह छूट वर्तमान वित्तीय वर्ष की चालू मांग पर मिलेगी। डिजिटल, ऑनलाइन और कैशलेश भुगतान पर 15 फीसदी एवं अन्य माध्यमों से भुगतान करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने सम्पत्तिकर दाताओं से अपील किया है कि 30 अप्रैल तक सम्पत्तिकर का बकाया भुगतान करते हुए नियमानुसार छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यदि बिल नहीं मिला है तो नगर निगम के कम्प्यूटर विभाग के काउंटर से बिल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नगर निगम की बेवसाइट से भी बिल डाउनलोड कर भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीआईएस सर्वेक्षण के आधार पर कर निर्धारण-पुनरी...