गुड़गांव, फरवरी 4 -- गुरुग्राम। डायग्नोस्टिक सेंटर की एनओसी जारी करने के नाम पर लाखों की रिश्वत लेने के आरोपी को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने सीएमओ कार्यालय में नियुक्त सहायक सुभाष शर्मा की जमानत याचिका को अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया है। एनओसी के लिए मांगे थे 5 लाख रुपये मामले के अनुसार एट्रियम डायग्नोस्टिक सेंटर के मैनेजर अमित कुमार ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को शिकायत दी थी कि उन्होंने अपना सेंटर बेच दिया है। नई ओनरशिप कंपनी को मशीन ट्रांसफर और अन्य जरूरी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी, जिसके लिए 31 अक्तूबर 2025 को आवेदन किया गया था। आरोप है कि सहायक सुभाष शर्मा ने जानबूझकर आवेदन पर आपत्तियां लगाईं और एनओसी जारी करने के बदले 5 लाख रुपये की मांग की। सौदा 3.25 ...
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