नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, अगस्त 2 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिक-किरायेदार विवाद मामले में 80 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को बड़ी राहत दी है। महिला पिछले 30 वर्षों से जिला अदालत में दीवानी मुकदमे की सुनवाई का इंतजार कर रही थी। जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने महिला की उम्र और मुकदमा लंबित रहने की अवधि को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत को तीन महीने के भीतर केस का निपटारा करने का आदेश दिया है। मामले के जल्द निपटारे के आसार न दिखने पर महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया था। बेंच ने निर्देश दिया कि 27 सितंबर की अगली तारीख के बाद हर हाल में तीन महीने के भीतर निर्णय सुनाया जाए। साथ ही, निचली अदालत को आदेश दिया गया कि वह निपटारे की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करे। अदालत ने कहा कि यह मामला दीवानी प्रकृति का है और इसमें 30 साल तक फैसला न आना चिंता का विषय है। साथ ह...