बहराइच, अगस्त 19 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद, सत्र न्यायाधीश 20 साल पुराने हत्याकांड में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा चुनाई है। पांचों पर 12 हजार प्रति के हिसाब से अर्थदंड भी लगाया गया है। वादी मुकदमा वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने पुलिस को सूचना दी थी 08.10.1996 की शाम 08 बजे उसके भाई व पिता जैसे ही सुक्कापुरवा गांव के करीब पहुंचे तो संतराम सिंह कुल्हाड़ी लिए हुए, अमर सिंह बांका लिए हुए, रोहित लाठी लिए हुए, शिवनाथ लाठी लिए हुए व लल्लन ने लाठी लेकर ललकारा। अमर सिंह व सन्त राम ने मेरे भाई राम निवास उर्फ भगत को बांका व कुल्हाड़ी से मारना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। गांव में तमाम लोगों को आता देख अभियुक्त वहां से भाग गए। इसके सम्बन्ध में थाना मोतीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमे...