बगहा, जून 14 -- बगहा,हमारे संवाददाता। 28 साल में भी अभियोजन की तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण आरोपी दोष मुक्त हो गए। बगहा व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की कोर्ट ने 28 वर्ष पुराने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पाया कि 28 साल में भी अभियोजन की तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने उपेक्षा पूर्ण व्यवहार किया है और अपने कर्तव्य के प्रति वे लापरवाही को प्रस्तुत करते हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य नहीं मिलने के कारण आरोपी पप्पू शाह,संतोष कुमार और अनिल कुमार को दोष मुक्त कर दिया है। अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग साबित करने में असफल रहा। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य नहीं उपस्थित हो सका जिसके कारण आरोपियों को दोष...