मुरादाबाद, दिसम्बर 2 -- मुरादाबाद। कोर्ट ने 28 साल पहले हुए सड़क हादसे में टैक्टर चालक को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास की सजा सुनाई है और 6 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामला जिले के मूंढापांडे थाने का है। उत्तराखंड के हरिद्वार के थाना ज्वालापुर के कस्सावान निवासी साधूराम ने 22 अगस्त 1997 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जनपद बरेली के थाना मीरगंज के गांव गुगई निवासी रिजवान उर्फ फुरकान ने ट्रैक्टर को लापरवाही से चलाकर उन्हे टक्कर मारी थी। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम-दो की कोर्ट में हुई। जिसमें पैरवी कास्टेबल सोनू ने की और विवेचना दरोगा एमपी शर्मा ने की। जबकि सरकारी पक्ष की ओर से पीओ सुनीता सिंह ने बहस की। एसीजेएम-दो तपस्या त्रिपाठी ने साक्ष्यों व तर्कों के आधार पर चालक रिजवान उर्फ फुरकान को दोषी ठहराते हुए एक ...