प्रयागराज, अगस्त 8 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने करछना थानाक्षेत्र के ग्राम तुरकहा, धरवारा के 27 वर्ष पुराने ज़मीन के विवाद और मारपीट से जुड़े दो क्रॉस मामलों में शुक्रवार को फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों के कई आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अदालत ने यह आदेश आरोपी के अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कैलाश नारायण सिंह के तर्कों सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने बाद दिया। अदालत ने सजा तय करते समय यह भी माना कि दोनों पक्ष गरीब किसान हैं, पहली बार अपराध किया हैं और लगभग 25 वर्ष से मुकदमा लड़ रहे हैं। हालांकि, साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें कानून के अनुसार दंडित किया जाना आवश्यक था। पहला माम...