कानपुर, दिसम्बर 1 -- घर में घुसकर मारपीट करने के 27 साल पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनन्देश सिंह ने बुजुर्ग दंपति को छह माह कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। दंपति के खिलाफ उनके ही भतीजे ने कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मसवानपुर निवासी संतोष कुमार ने 17 जुलाई 1998 को कल्याणपुर थाने में ठीक सामने रहने वाले चाचा कन्हैया लाल, चाची उर्मिला देवी के खिलाफ घर में घुसकर पत्नी से मारपीट करने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में घटना के चार साल बाद वर्ष 2002 में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। अधिवक्ता अनंत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से सभी गवाह तक पेश नहीं कराए गए। अभियो...
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