नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि 26/11 आतंकी हमले के मामले में बरी हुए फहीम अंसारी का 'पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उस पर अभी भी एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन का सदस्य होने के संदेह में निगरानी रखी जा रही है। अंसारी ने ऑटोरिक्शा चलाने के लिए यह सर्टिफिकेट मांगा था। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की पीठ ने सवाल किया कि सरकार ने किस कानून के तहत अंसारी को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया, जबकि उसे आतंकी आरोपों से बरी कर दिया गया है। सरकारी वकील मनखुवर देशमुख ने अदालत को बताया कि अगस्त 2014 में पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अंसारी पात्र नहीं था। देशमुख ने आगे कहा कि एक गोपनीय रिपोर्ट...