बक्सर, दिसम्बर 17 -- फैसला ब्रह्मपुर चौरास्ता के पास हुई हत्या से संबंधित फैसला आया घायल रामाशंकर प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई थी बक्सर, विधि संवाददाता। 26 साल पुराने हत्याकांड में फरार चल रहे एक अभियुक्त के आत्मसमर्पण के बाद अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। ब्रह्मपुर चौरास्ता थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर निवासी भीम तिवारी, पिता स्वर्गीय कालिका तिवारी को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम संजीत कुमार सिंह की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने के साथ धारा 307/149 के तहत सात वर्ष कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि 8 मई 1999 को ब्रह्मपुर चौरास्ता के पास हुई हत्या से संबंधित फैसला आया है। विवादित जमीन पर घेराबंदी का विरोध करने पर ...