नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 साल की जेल की सजा काट रहे दोषी विकास यादव को किसी तरह की राहत देने से इनकार करते मंगलवार को उसकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। यादव साल 2002 में हुए नीतीश कटारा हत्याकांड में जेल की सजा काट रहा है और उसकी शादी पिछले सप्ताह ही हुई है। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि यादव दोषी है और वह केवल पैरोल या फर्लो का ही हकदार है। अदालत ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय के पास ऐसी शक्ति उपलब्ध नहीं है।' इससे एक दिन पहले यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने विकास यादव की अंतरिम बेल बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। साथ ही अदालत ने कहा था कि आप चाहें तो हाई कोर्ट जा...