नई दिल्ली, फरवरी 15 -- नई दिल्ली, का.सं.। द्वारका जिला अदालत ने 25 साल पुराने मर्डर केस में पप्पू यादव और सकिंदर कुमार उर्फ सक्की को बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन ने कहा कि पुलिस ने ठोस सबूत पेश नहीं किए और मुख्य गवाह रणबीर सिंह भी आरोपियों को पहचानने से मुकर गए। मृतक राम स्वरूप के परिवार से भी मजबूत बयान नहीं मिला। अदालत ने दोनों आरोपियों को 30 हजार रुपये के जमानती बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया।

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