प्रयागराज, अक्टूबर 14 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत की अदालत ने 26 वर्ष पुराने अपहरण एवं ठगी के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए दस वर्ष की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा पाने वाला रामलोचन कौशाम्बी जिले चरवा थाना के पूरे अयोध्या का और विजय कुमार मंझनपुर के फरीदपुर का रहने वाला है। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राजकुमार सिंह एवं सहायक अभियोजन अधिकारी अश्विनी सोनकर ने प्रभावी बहस किया। मामला थाना मंझनपुर, तत्कालीन जिला इलाहाबाद (अब कौशाम्बी) का है। अभियोजन के अनुसार, वादी करण सिंह पुत्र शीतला प्रसाद निवासी ग्राम बसोहनी ने 27 नवंबर 1998 को थाना मंझनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 26 मार्च 1998 को गांव के ही रामचन्द्र नामक व्यक्ति उसके बेटे प्रमोद कुमार उर्फ पप...
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