रविकांत झा। धनबाद, नवम्बर 18 -- निरसा के पूर्व विधायक और वर्तमान निरसा विधायक अरूप चटर्जी के पिता गुरुदास चटर्जी को गोली मारने वाला उमेश सिंह जेल से बाहर आएगा। हाईकोर्ट ने उमेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जेल से छोड़ने का आदेश दिया। वह 27 अप्रैल 2000 से जेल में बंद है। हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ ने सोमवार को उमेश सिंह की क्रिमिनल रिट पीटिशन पर सुनवाई पूरी करते हुए राज्य सरकार को उसकी रिहाई का आदेश दिया। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि अवकाश के दिनों को हटा दें तो उमेश सिंह 30 साल सात माह से जेल में बंद है। राज्य सरकार का एडवाइजरी बोर्ड तीन बार उसकी रिहाई अर्जी को ठुकरा चुका है। उमेश ने एडवाइजरी बोर्ड के फैसले को 17 जून 2025 को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मासस विधायक गुरुदास चटर्जी 14 अप्रैल 2000 को धनबा...