कन्नौज, जुलाई 19 -- कन्नौज। ठठिया थाना क्षेत्र में 25 साल पहले हुए विश्वास घात के मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 4 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 का अर्थ दंड भी लगाया है। साल 2000 में ठठिया में हुए हुए विश्वास घात के मामले को लेकर पीड़ित ने लोक सेवक गोविंद सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी गांव जाहरपुर ठठिया के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। घटना को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गोविंद सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 4 साल कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने उसपर 5000 का जुर्माना भी लगाया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडी...