गोरखपुर, नवम्बर 11 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अक्टूबर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 25 नवम्बर तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलो गेहूं व 21 किलो चावल यानी कुल 35 किलो तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल निःशुल्क दिया जाएगा। ई-पॉस पर्चियों पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य दर्शाना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण और उप नगरीय क्षेत्रों में नोडल अधिकारी की ड्यूटी उप जिलाधिकारियों द्वारा तथा महानगर में नोडल अधिकारी की ड्यूटी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा लागाई जाएगी।

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