बुलंदशहर, सितम्बर 2 -- बुलंदशहर। एसीजे एसडी द्वितीय के न्यायाधीश अर्जुन ने स्याना कोतवाली क्षेत्र में 24 वर्ष पहले हुई स्कूटर चोरी के मामले में शातिर चोर को दो माह 15 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव खाद मोहन नगर निवासी पीड़ित रविन्द्र सिंह ने सात अप्रैल 2001 को स्याना कोतवाली में अपना स्कूटर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो सामने आया कि रविन्द्र के स्कूटर को गांव शेखपुर गढ़वा निवासी युवक छोटे ने चोरी किया था। पुलिस ने मामले में आरोपी को नामजद करते हुए जांच पूरी कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। अब एसीजे एसडी द्वितीय के न्यायाधीश अर्जुन ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोप...