हिन्दुस्तान संवाददाता, नवम्बर 12 -- यूपी के फिरोजाबाद में न्यायालय ने पति की हत्या की दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को सजा करीब नौ महीने में मिल गई है। दोनों पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना खैरगढ़ के गांव बेरनी निवासी रोशनी पत्नी सतेंद्र कुमार के अपने भांजे गोविंद पुत्र चंद्रप्रकाश निवासी अलीनगर केजरा के अवैध संबंध थे। सतेंद्र ने पत्नी को काफी रोकने का प्रयास किया। वह अपनी आदतों से बाज नहीं आई। वह अक्सर युवक की गैरमौजूदगी में अपने भांजे से मिलती थी। पति द्वारा लगातार अवैध संबंधों का विरोध किए जाने के बाद रोशनी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सतेंद्र कुमार की 14 जनवरी 2025 को गला दबाकर हत्या कर दी थी। सतेंद्र के भाई ने उसकी पत्नी और भांजे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्...