गुवाहाटी, दिसम्बर 18 -- असम के नगांव जिले में 15 लोगों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। ये ऐसे लोग हैं, जिन्हें अलग-अलग सालों में 1990 से लेकर 2021 तक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। अब राज्य सरकार ने 1950 के इमिग्रेंट्स (असम से निष्कासन) (IEAA) एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर इन लोगों को भारत से जाने का निर्देश दिया है। नगांव के पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका ने बताया कि ये लोग अभी गोलपारा के मटिया में डिटेंशन सेंटर में हैं और उन्हें देश से निकालने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी जाएगी। बुधवार यानी 17 दिसंबर को नगांव के डीसी देवाशीष शर्मा ने इन 15 लोगों के खिलाफ देश छोड़ने के आदेश जारी किया है। हर आदेश में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले का ज़िक्र है, जिसमें उन्हें विदेशी घोषित किया गया था और कहा गया है ...