शामली, अप्रैल 25 -- एडीएम संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली 1997 व (संशोधित स्टाम्प मूल्यांकन द्वितीय) मूल्यांकन नियमावली 2013 व तृतीय संशोधन नियमावली 2015 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अचल सम्पत्ति के बाजारी मूल्य के अनुरूप संशोधन किये जाने के नियमों के अन्तर्गत समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार व उप निबंधकगण के रेट लिस्ट के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए आम जनता, विधि व्यावसायी, नगर के सम्भ्रान्त व्यक्तियों, अधिवक्तागण/ दस्तावेज लेखकों के मध्य प्रचार प्रसार व आपत्तियां आमन्त्रित करने के लिए प्रख्यापित की जाती है। 24 अप्रैल से 9 मई तक सुझाव व आपत्तियां कार्यालय अपर जिलाधिकारी व जिला निबंधक शामली व कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबंधन शामली एवं जनपद के उप निबंधक कार्यालयों में स्वी...