नई दिल्ली, दिसम्बर 12 -- इंसाफ के लिए भटकती बिहार की एक महिला को 23 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। सर्वोच्च न्यायालय ने रेल हादसे में पति की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महिला को रेलवे से करीब 9 लाख रुपये मुआवजा दिलाया। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने मामले में रेलवे की ओर से दाखिल हलफनामे को रिकार्ड पर लेते हुए टिप्पणी की कि हम एक गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। कोर्ट के आदेश पर रेलवे ने उक्त मिला को मुआवेज की 9 लाख की राशि का भुगतान कर दिया है। दरअसल, यह मामला 21 मार्च, 2002 का है, जब बख्तियारपुर स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण भागलपुर-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से एक यात्री विजय सिंह ट्रेन से गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। इस मामले में पत्नी संयोगिता देवी ने मुआवजे का दावा किया था। रेलवे ...