नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- आगामी 22 सितंबर से जीएसटी दरों में किए गए बदलाव का असर पैकेज्ड दूध के एक खास कैटेगरी पर पड़ने वाला है। यह बदलाव यूएचटी दूध (टेट्रा पैक/कार्टन पैकेजिंग) पर लागू होगा। दरअसल, इस तरह के दूध पर पहले 5% वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता था जो अब 22 सितंबर से जीरो हो जाएगा। बता दें कि पाउच वाले दूध पहले से ही जीएसटी फ्री रहे हैं। ऐसे में दाम पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने वाला है।अमूल ने क्या कहा? देश के सबसे लोकप्रिय डेयरी ब्रांडों में से एक अमूल ने स्पष्ट किया है कि 22 सितंबर से पाउच दूध की कीमतों में कोई कमी नहीं होगी क्योंकि इस पर पहले से ही शून्य प्रतिशत जीएसटी लगता है। अमूल उत्पादों का विपणन करने वाले गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने कहा-ताजे पाउच दूध की कीमतों में कोई बदला...