बहराइच, मार्च 26 -- कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधियों पर ठोंका साढ़े दस दस हजार का जुर्माना एक नामजद की केस विचारण के दौरान हो चुकी है मौत अदालत से बहराइच, संवाददाता। न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार गौतम ने 22 वर्ष पूर्व हुए तैय्यब हत्याकांड में तीन दोषसिद्ध अपराधियों को दस दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनो दोषसिद्ध अपराधियों पर साढ़े दस दस हजार का जुर्माना ठोंका है। जिसे अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। एक नामजद की केस के विचारण के दौरान मौत हो चुकी है। नानपारा कोतवाली के बहादुरपुरवा निवासनी कैसरजहां व उसका पति तैय्यब खां 3 सितम्बर 2003 को नानपारा से घर आ रहे थे। रास्ते में हमलावरों ने भूमि विवाद में हमलाकर दिया। जिसमें तैय्यब व उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। कैसरजहां की तहरीर पर कोतवाली...