औरंगाबाद, अगस्त 11 -- हत्या के 22 साल पुराने मुकदमे में अदालत में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज पांच न्यायाधीश उमेश प्रसाद ने कासमा थाना कांड संख्या- 08/03 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। अभियुक्त रफीगंज प्रखंड के कासमा थाना क्षेत्र के भदूकी कला टोले बांके बिगहा निवासी चंद्रमण यादव, कमलेश यादव और सुरेश उर्फ सुदेश यादव को भादंवि धारा-302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तीनों अभियुक्तों को 1 अगस्त को भादंवि धारा 302 में दोषी करार देने के बाद बंध पत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था। इस संबंध में एपीपी देवीनंदन सिंह ने बताया कि कासमा थाना में दर्ज हत्या के मुकदमे में न...