रांची, फरवरी 17 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त सह पोटा मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सोमवार को 22 साल पुराने पोटा केस में दोषी करार किशोर साहू को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने 12 फरवरी को पोटा मामले में दोषी पाया था। अभियुक्त पर एमसीसी उग्रवादी संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर वसूली के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठक करने का आरोप था। मामले को लेकर गुमला के घाघरा थाना में कांड संख्या 7/2002 के तहत 30 से अधिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चार को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही उग्रवादियों के ठिकाने से आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए थे। पोटा केस के ...