बदायूं, मई 10 -- दस्यु प्रभावित क्षेत्र के न्यायाधीश रिंकू जिंदल ने 22 साल पुराने अपहरण के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुये सात सात साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायाधीश ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। लोग अभियोजक राजेश बाबू शर्मा के मुताबिक हजरतपुर थाना क्षेत्र के शेखूपुर गांव निवासी विनोद कुमार का पुरानी रंजिश के चलते वर्ष 2003 में गांव के ही पांच लोगों ने अगवा कर लिया था। इस मालमे में हजरतपुर थाना पुलिस ने साबिर पुत्र अली हसन, भूरे पुत्र अली अख्तर, इब्राहिम पुत्र अली अख्तर, नन्हे पुत्र अली हसन, मुन्ने पुत्र अली हसन निवासीगण गांव शेखूपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुये विनोद को बरामद करते हुये मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तभी से यह मामला कोर्ट म...