पटना, सितम्बर 1 -- पटना हाई कोर्ट ने गाड़ी मालिक पर किसी तरह का आरोप नहीं होने के बावजूद गाड़ी को जब्त कर नीलाम किए जाने पर राज्य सरकार को गाड़ी मालिक को 16 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि गाड़ी से 477 लीटर विदेशी शराब मिलने करने के आरोप में गाड़ी को जब्त कर महज 2.2 लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया। जबकि गाड़ी जब्ती के समय गाड़ी का बीमा मूल्य 21 लाख रुपए था। कोर्ट ने कार मालिक को गाड़ी छोड़ने के लिए 5 लाख रुपये सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करने का आदेश दिया। साथ ही रुपए जमा करने की रसीद हाई कोर्ट के महानिबंधक के पास जमा करने पर 21 लाख रुपए देने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 5 लाख रुपये जमा नहीं किये जाने पर इतनी रकम काट कर 16 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी बजन्थरी और न्यायमूर्ति शशि ...
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