मथुरा, नवम्बर 27 -- गौ-वोर के नाम पर 21 करोड़ी ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका को एडीजे तृतीय ब्रह्मतेज चतुर्वेदी की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत में जमानत याचिका का विरोध सहायक शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी ने बताया कि साइबर थाने में शिव गौरा गौ-सेवा ट्रस्ट के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक कैंट शाखा में खुलवाए गए करंट खातों में चार तारीखों में करीब 21 करोड़ रुपये जमा होने और उन खातों से काफी पैसे निकाले जाने के बाद बाकी रकम को बैंक द्वारा होल्ड पर डाल दिए जाने की सूचना साइबर थाने को दी गई। साइबर थाने ने जब इन खातों के बारे में जानकारी की तो पता लगा कि इन पर 100 साइबर फ्राड की शिकायतें भारत के दूसरे प्रांतो में दर्ज की गई है। यह साइबर फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क है, ज...
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