मुजफ्फरपुर, जून 25 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। वर्ष 2022 में मांगी गई सूचना का जवाब 2025 में मिला है। इस मामले में तत्कालीन लोक सूचना पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक को राज्य सूचना आयोग ने कड़ी चेतावनी दी है। मामला मीनापुर के स्कूल के संविलियन का है। इस मामले में मार्च 2022 में तत्कालीन शिक्षक और वर्तमान में विधान पार्षद वंशीधर व्रजवासी द्वारा सूचना मांगी गई थी। अपीलार्थी के द्वारा सूचना की मांग प्रपत्र 'क' में 15 मार्च 2022 को की गयी थी। सूचना अप्राप्त रहने के कारण 17 मई 2022 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की गयी। सूचना मांगी गई थी कि प्राथमिक विद्यालय, खरहर, प्रखंड-मीनापुर के पास अपनी जमीन उपलब्ध होने के बावजूद संविलियन किया गया। किये गये संविलियन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। इसके आलोक में की गई कार्रवाई की जानका...