नई दिल्ली, जनवरी 29 -- कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के तीन आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया है। इन आरोपियों में पूर्व विधायक ताहिर हुसैन भी शामिल हैं। अन्य दो के नाम हैं- सलीम मलिक और अथर खान। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और फिलहाल उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। ये फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने दिया है।दलीलें खारिज, जमानत से इंकार तीनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी मामले में पांच अन्य को जमानत दिए जाने के बाद समानता के आधार पर जमानत की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में पति-पत्नी ने 3 बच्चों सहित खाया जहर, दंपति की मौत; क्या वजह? यह भी पढ़ें- प्रेम...
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