नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- नई दिल्ली की एक अदालत ने साल 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इन लोगों के खिलाफ हत्या, आगजनी और डकैती समेत कई आरोप तय करने का आदेश दिया है। यह मामला पुलिस टीम पर हमला करने से जुड़ा है जिसमें एक हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई थी।संवैधानिक अधिकारों के तर्क पर अदालत क्या बोली अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने यह भी कहा कि संविधान किसी प्रदर्शनकारी को हिंसा, हमला, हत्या या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं देता है। अदालत ने कहा कि यह तर्क देना बिल्कुल गलत है कि आरोपी अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे।पुलिस पर क्रूरता से हमला करने का आरोप अदालत 27 लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थी। इन लोगों पर दंगाई भीड़ का हिस्सा होन...